Requirment for Final Settlement of PF:-
1. UAN Activate होना चाहिए.
2. UAN में आधार LINK होना चाहिए.
3. UAN में PAN LINK होना चाहिए.
4. AADHAR में MOBILE No. LINK होना चाहिए.
PF के FINAL Settlement के लिए हमें जो Forms भरने कि आवश्यकता होती हैं वो इस प्रकार हैं:-
1. Form 19.
2. Form 10 C
3. Form 15 G या Form 15 H.
1. Form 19:- Form 19 से Member अपनी सर्विस छोड़ने के बाद सर्विस के समय किये गए सारे Contribution को एक साथ Withdrwal करते हैं, अर्थात मात्र PF के पैसे को निकालते सकते हैं, Form 19 से पेंशन के पैसे नहीं निकाल सकते.
2. Form 10 C:- Member पेंशन योग्य होने से पहले सर्विस छोड़ देता है तो "कर्मचारी पेंशन योजना" के लिए किए गए Contribution को वापस ले सकता है. अर्थात मात्र पेंशन के पैसे को निकालते सकते हैं, Form 10 से PF के पैसे नहीं निकाल सकते.
3. Form 15 G या Form 15 H:- यह एक प्रकार का स्व-घोषणा पत्र होता है जो Member द्वारा यह बताने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है कि उनकी आय "कर योग्य सीमा" से कम है अतः उनका टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए। Form 15 G को 60 वर्ष से कम उम्र वाले Member द्वारा भरा जाता है और Form 15 H वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भरा जाता है.
आवश्यक नियम एवं शर्तें:-
1. Member सर्विस छोड़ने के 2 माह बाद ही पूरा पैसा निकाल सकता है.
2. EPFO के Database में Date of Joining और Date of Leaving उपलब्ध होनी चाहिए.
3. यदि PF का पैसा 50,000 रूपये से ज्यादा है और सर्विस 5 साल से कम है तो UAN में PAN का लिंक होना अनिवार्य है.
4. सर्विस दस साल से कम और 6 महीने से अधिक होने कि स्थिति में ही Form 10 C पूरा पेंशन निकालने के लिए भरा जा सकता है.
5. यदि Member कि सर्विस दस साल से ज्यादा है तो Form 10 C भर कर Scheme Certificate के लिए आवेदन देगा, Member को पेंशन के पैसे 58 वर्ष पूरे करने पर मिलेंगे.
6. UAN में बैंक खाता नंबर IFSC Code के साथ Link होना अनिवार्य है.
7. मेम्बर EPFO के अंतर्गत कहीं कोई सर्विस न कर रहा हो.
PF का पैसा निकालने कि पूरी प्रक्रिया:-
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